देश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 3 मई तक जारी लॉकडाउन के लिहाज से एक बेहद जरूरी सूचना आ रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों को बड़ी राहत देते हुए सभी रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स अभी भी बंद ही रहेंगे. यह छूट उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगम व पालिकाओं के अंतर्गत आते हैं.
शुक्रवार देर रात मंत्रालय की ओर से जारी एडवायजरी में ऐसा कहा गया है कि आवासीय परिसरों में खुलने वाली दुकानें खुल सकती हैं. दुकानदारों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखना होगा. हालांकि बिहार जैसे राज्यों समेत कई राज्यों में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि बाजार और आवासीय परिसरों की वे दुकानें ही खुलेंगी जो रजिस्टर्ड हैं. दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे. किन्हीं भी हॉटस्पॉट इलाकों में यह आदेश लागू नहीं होंगे.
यहां हम आपको अंत में बताते चलें कि लॉकडाउन के पहले फेज के खत्म होने के बाद लॉकडाउन की तारीख को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया. इसकी वजह से देश को आर्थिकी के स्तर पर खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस बीच सिर्फ जरूरत की दुकानें जैसे किराना, सब्जी व फल की दुकानों के साथ ही दवा की दुकानें ही खुल रही थीं. सरकार के ऐसे आदेश के तौर पर निश्चित तौर पर बाजार में रौनक लौटेगी, अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी पटरी पर लौटेगी…