देश के अलग-अलग राज्यों से होता हुआ पॉलिथीन प्रतिबंध अब बहुत जल्द ही बिहार भी पहुंचने वाला है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में पॉलिथीन इस्तेमाल के साथ निर्माण पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है. पूर्ण प्रतिबंध के साथ ही राज्य सरकार को शीघ्र कानून बनाने का भी आदेश दिया है. साथ ही इसे स्वच्छ भारत से जोड़ने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस संबंध में बनाये जाने वाले कानून में जुर्माने के साथ ही दंड का भी प्रावधान किया जाये.
मंदिरों और गंगा किनारे प्रतिबंधित हो पॉलिथीन
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह तथा न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की. कहा कि मंदिरों में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगे. गंगा किनारे भी पॉलिथीन प्रतिबंधित हो. सरकार ने इस पर कहा कि सिर्फ राजधानी क्षेत्र को इसके दायरे में रखा जाए. देहाती क्षेत्रों को इससे बाहर रखा जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि दोनों क्षेत्रों को एक समान देखा जाए. कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि बिहार में सिर्फ पटना ही एक शहर नहीं है. कई शहर और भी हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.