अब जगह-जगह धुंए के छल्ले उड़ाना और तंबाकू के प्रोडक्ट खाकर थूकने पर तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है. केंद्र में मोदी सरकार इसके लिहाज से एक नया अधिनियम लाने की योजना में है. साथ ही अब तक सिगरेट पीने या कई तंबाकू की चीजें इस्तेमाल करने की तय उम्रसीमा (18 साल) को भी (21 साल) करने की योजना है.
एक खबरिया वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक सरकार ने सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पाद के निर्माण और बेच पर रोक के लिहाज से (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है. विधेयक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 में संशोधन करने की बात कही जा रही है.
एयरपोर्ट और होटलों से खत्म होंगे स्मोकिंग जोन
यहां हम आपको बताते चलें कि एयरपोर्ट और हाईफाई होटलों में बकायदा स्मोकिंग जोन बने होते हैं. इनमें जाकर लोग स्मोकिंग करते देखे जाते हैं. सरकार स्मोकिंग पर रोक लगाने की मंशा से ऐसे स्मोकिंग जोन खत्म करने का भी प्लान कर रही है. इसके साथ ही अब किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू के उत्पाद बेचने पर भी सख्ती किए जाने की बात कही जा रही है.
उम्र के साथ ही जुर्माना भी बढ़ेगा
इस नए विधेयक के तहत धूम्रपान की तय उम्रसीमा में तो बदलाव की बात कही ही जा रही है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर 2,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा. अब से पहले जुर्माने की राशि 200 रुपये थी. वहीं गैर कानूनी तरीके से सिगरेट बेचे जाने पर 1 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना और सिगरेट के अवैध निर्माण पर 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की बात भी कही जा रही है.