मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को पाकिस्तान की अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को पाकिस्तान की अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउररहमान लखवी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धुन मुहैया कराने के मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है. लखवी लश्करतैयबा का ऑपरेशन कमांडर है.

लखवी ने अदालत के सामने दलील दी कि उसे इस मामले में फंसाया गया है. उस पर डिस्पेंसरी के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के आरोप लगे थे. अदालत ने उसे तीन अपराधों के लिए 15 साल की सजा और तीन लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया है.  लाहौर की आतंक रोधी अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए कहा कि लखवी समेत अन्य आरोपियों ने डिस्पेंसरी से धन जुटाया और उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया.

लखवी को 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था और 2008 मुंबई हमले के लिए जमात उद दावा (जेयूडी) का प्रमुख हाफिज सईद के नेतृत्व वाला लश्करतैयबा जिम्मेदार था. इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी.

दरअसल आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने जैसी कोशिश पर नजर रखने वाली वैश्विक वित्तीय कार्रवाई बल (एफटीएफ) ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया हुआ है. एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने को कहा था. सईद को भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है. वह अभी जेल में बंद है.